दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
जागरण संवाददाता, रामपुर : दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला शहर क
जागरण संवाददाता, रामपुर : दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां के मुहल्ला लाल मस्जिद चीनी ग्रान के रईस मियां के खिलाफ तलाकशुदा महिला के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता थाना गंज क्षेत्र की है। उसका कहना है कि आरोपी रिश्तेदार है। घर आता जाता था। उस पर बुरी नीयत रखने लगा। 13 दिसंबर 2014 को आरोपी उसे बहाने से ले गया और मुहल्ला लाल मस्जिद चीनी ग्रान में एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। विरोध करने पर जान से मारने और तेजाब फेंकने की धमकी देता था। महिला तीन बार वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने गर्भपात कराया। 24 जुलाई 2015 को महिला किसी तरह कमरे से भाग आई तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया। एक कारचोब कारखाने में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर शराबे पर लोग आ गए थे, जिस पर वह बच गई। महिला ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब महिला ने एसपी से गुहार लगाई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। आरोपी की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो गई थी। उसने सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता के अधिवक्ता रेहान खां ने जमानत पर आपत्ति जताई। अधिवक्ता के मुताबिक सेशन कोर्ट ने भी आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।