Move to Jagran APP

कांग्रेस नेता का शस्त्र लाइसेंस निलंबित

By Edited By: Published: Wed, 03 Sep 2014 01:20 AM (IST)Updated: Wed, 03 Sep 2014 01:20 AM (IST)
कांग्रेस नेता का शस्त्र  लाइसेंस निलंबित

रामपुर । जेल से बाहर आने के बाद भी शहर कांग्रेस के महासचिव फैसल लाला की मुश्किलें कम नहीं हो पा रहीं हैं। अब जिला मजिस्ट्रेट सीपी त्रिपाठी ने उनका शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए नोटिस भेजा है। नोटिस का जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है। उधर, कांग्रेस नेता ने कहा कि लाइसेंस निरस्त होने पर वह इंसाफ के लिए हाईकोर्ट तक जाएंगे।

loksabha election banner

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता को गंज पुलिस ने चौदह अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मुकदमे में हुई थी। यह मुकदमा बलवे, जान लेवा हमले आदि की धाराओं में था। वह करीब दस दिन जेल में रहे। 25 अगस्त को उनकी जमानत मंजूर हो गई थी। पुलिस ने उनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी।

जिलाधिकारी ने कांग्रेस नेता को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा है कि कांग्रेस नेता अपने लाइसेंसी रिवाल्वर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे पहले 2010 में भी कांग्रेस नेता के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तब 22 नवंबर 2010 को उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से लाइसेंस बहाल करा लिया। इसके बाद फिर कांग्रेस नेता ने आपराधिक घटना में लाइसेंस शस्त्र का उपयोग किया है। इस पर उनका लाइसेंस निलंबित किया जाता है। डीएम ने कांग्रेस नेता से स्पष्टीकरण भी मांगा है। चार सितंबर तक जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।

उधर, कांग्रेस नेता ने लाइसेंस निरस्तीकरण के नोटिस पर कहा कि पुलिस और प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। नगर विकास मंत्री और उनके सहयोगी मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। मुझे निहत्था करने के लिए लाइसेंस निरस्त करना चाहते हैं। लेकिन, पुलिस और प्रशासन जान ले कि यदि उनका लाइसेंस निरस्त हुआ तो वह हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.