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धड़ल्ले से हो रही डाउनलोडिंग

By Edited By: Published: Sun, 21 Sep 2014 05:24 PM (IST)Updated: Sun, 21 Sep 2014 05:24 PM (IST)

रायबरेली, जागरण संवाददाता : मनोरंजन विभाग की ओर से विगत महीनों पहले मनोरंजन समाग्री डाउनलोड करने वालों को नोटिस भेज पंजीकरण कराए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी प्राइवेट दुकानदार सरकारी नियमों का उल्लंघन कर धड़ल्ले से मेमोरी कार्डो में मनोरंजन समाग्री डाउनलोड करते दिख रहे है। ऐसे में विभाग को प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए के हिसाब से राजस्व हानि हो रही है।

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जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल शॉप की दुकानें तेजी से खुलती जा रही है। इन दुकानों में नए हैंडसेट बेचने का कारोबार करने के साथ-साथ मेमोरी कार्डो में एमपी थ्री, वीडियो और अश्लील फिल्में डाउनलोड की जाती है। दुकानदारों की मानें तो वह सिर्फ ऐसा ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए करते है। इससे उनकी दुकान में ग्राहकों का सारा काम हो जाए और ग्राहक भी न टूटे। जबकि शासन के सख्त नियम है कि जिन दुकानों का पंजीकरण नहीं है, उन दुकानों में डाउनलोडिंग करना अपराध है।

मनोरंजन विभाग ने महीनों पहले दर्जनों दुकानदारों को नोटिस जारी की थी। नोटिस के भय से कुछ दुकानदारों ने तत्काल दुकान का पंजीकरण करा लिया था। इससे बाद से सभी अपने पुराने ढर्रे पर फिर से आ गए है। डीएम का कहना है कि इस संबंध में मनोरंजन अधिकारी से जानकारी कर छापेमारी का अभियान चलाया जाएगा।

छापेमारी ठप, राजस्व नुकसान जारी

डाउनलोडिंग करने वाले दुकानों पर पिछले कई सालों से प्रशासन की ओर से कोई अभियान नहीं चलाया गया है। इस कारण विभाग को प्रत्येक साल लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। जबकि जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशानिक अधिकारियों की ओर से राजस्व वसूली करने के आदेश दिए जाते है।

कमाते पचास, ंिवभाग को देते जीरो

डाउन लोडिंग की दुकानों में वन जीबी मेमोरी कार्ड डाउन लोड करने से लेकर 64 जीबी कार्ड की डाउन लोडिंग का अलग-अलग रेट है। इसके लिए दुकान ग्राहकों से पचास रुपए से लेकर पांच सौ रुपए तक वसूले जाते है। ऐसे में दुकानदारों की महीने की कमाई हजारों में होती है। इसके बाद भी दुकानदार मनोरंजन विभाग को ठेंगा दिखा रहे है।

छह माह की हो सकती सजा

उत्तर प्रदेश चल चित्र अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस डाउन लोडिंग का कार्य करना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर अधिनियम की धारा आठ के अंतर्गत छह माह की कैद अथवा 5000 रुपये का अर्थ दंड दिया जा सकता है।


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