एंटी करप्शन जांच में फंसाने में एटीएस सिपाहियों समेत आठ पर मुकदमा
एक जूस विक्रेता को 10 साल पहले फर्जी मामले में फंसाने के दोषी मिले वाराणसी एटीएस के दो सिपाहियों समेत आठ पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रतापगढ़ (जेएनएन)। एक जूस विक्रेता को 10 साल पहले फर्जी मामले में फंसाने के दोषी मिले वाराणसी एटीएस के दो सिपाहियों समेत आठ पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच के इंस्पेक्टर ने नगर कोतवाली में एफआइआर लिखाई है। विवेचना सीओ सिटी को सौंपी गई है। पुराना मालगोदाम रोड निवासी अहमद हुसैन उर्फ बबलू को उसकी जूस की दुकान से छह सितंबर 2007 को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके कब्जे से डायजापाम की 500 गोलियों को बरामद करने का दावा किया गया था। बबलू की मां शकीला बेगम ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्सन ब्रांच) के आइजी से शिकायत की थी कि उसके बेटे का फर्जी तरीके से चालान किया है।
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पुलिस ने छह सितंबर शाम साढ़े सात बजे गिरफ्तारी दर्शायी थी। शकीला का कहना था कि बेटे को सिपाही बृजेंद्र राय, जावेद समेत अन्य पुलिस कर्मी पांच सितंबर शाम साढ़े चार बजे पकड़ कर ले गए थे। उसी दिन उसने एसपी को टेलीग्राम कर इस बात की जानकारी दी थी। मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच बरेली के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई। उनकी जांच में बबलू को पांच सितंबर को पकड़े जाने की पुष्टि हुई। तार बाबू रामदुलार ने पांच सितंबर को टेलीग्राम किए जाने की पुष्टि की।
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इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर उस समय कोतवाल रहे परशुराम (अब सेवानिवृत्त), एसआइ सुभाषचंद्र राय, कांस्टेबिल रामचंद्र गौतम, अनीस तिवारी, हरिशंकर मिश्र, देवेंद्र बहादुर सिंह , जाहिद व बृजेंद्र राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलवक्त सुभाषचंद्र राय अनपरा (सोनभद्र) में इंस्पेक्टर हैं जबकि सिपाही जाहिद व बृजेंद्र राय एटीएस वाराणसी में। हेडकांस्टेबिल रामचंद्र गौतम फतेहपुर के खखेरू थाने, सिपाही हरिशंकर मिश्र असोधर थाने, सिपाही देवेंद्र सिंह मलवा थाने, व सिपाही अनीस तिवारी रानीपुर (मऊ) थाने में तैनात हैं।
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