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सूचना न देने पर बीडीओ देवसरा पर 25 हजार अर्थदंड

प्रतापगढ़ : राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता ने खंड विकास अधिकारी आसपुर देवसरा पर इब्राहिमपुर निवा

By Edited By: Published: Tue, 07 Jul 2015 11:23 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2015 11:23 PM (IST)
सूचना न देने पर बीडीओ देवसरा पर 25 हजार अर्थदंड

प्रतापगढ़ : राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता ने खंड विकास अधिकारी आसपुर देवसरा पर इब्राहिमपुर निवासी राम लोटन ¨सह को सूचना उपलब्ध न कराने पर 25 हजार का जुर्माना किया है। बताते चलें कि रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को लेकर रामलोटन ¨सह ने जन सूचना अधिकार के तहत बीडीओ देवसरा से सूचना मांगी थी। न मिलने पर उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयुक्त के यहां की थी। सुनवाई के दौरान वादी तो वहां मौजूद था लेकिन प्रतिवादी के स्थान पर ग्राम पंचायत अधिकारी इब्राहिमपुर गंगा राम गुप्ता गए थे। पत्रावली का अवलोकन करने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पाया कि बीडीओ देवसरा के विरुद्ध 13 नवंबर 2013 को आदेश पारित किया गया था कि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25000 रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। इस पर उन्होंने आदेशित किया कि 13 नवंबर 2013 को जन सूचनाधिकारी खंड विकास अधिकारी देवसरा के पद पर पदस्थ अधिकारी के वेतन से अर्थदंड 25000 की वसूली चार समान किश्तों में कराई जाए। यह आदेश देने के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने वाद निस्तारित कर दिया।


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