सहायक स्टेशन मास्टर को दस साल की कैद
प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश रामचंद्र पांडेय ने हत्या के आरोपी सहायक स्टेशन मास्टर अमित पांडेय, उन
प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश रामचंद्र पांडेय ने हत्या के आरोपी सहायक स्टेशन मास्टर अमित पांडेय, उनके पिता अमरनाथ पांडेय को दस साल के सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद सहायक स्टेशन मास्टर, उनके पिता को जेल भेज दिया गया।
रेलवे कालोनी के क्वार्टर नंबर टी-18 ए निवासी नीरज सोमवंशी आरक्षण केंद्र में क्लर्क है। कुछ समय पहले वे यहां तैनात थे। उनके पिता सुरेंद्र प्रताप ¨सह रेल कर्मचारी थे। 15 सितंबर वर्ष 2007 को सुरेंद्र रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे ड्यूटी से घर पहुंचे और कपड़ा बदलने के बाद कालोनी परिसर में बैठ कर परिजनों से बातचीत कर रहे थे। तभी पड़ोस के रहने वाले टीसी अमरनाथ पांडेय व उनका बेटा अमित पांडेय पत्थर, लोहे का राड लेकर घर पर चढ़ आए और गाली गलौज करने लगे। सुरेंद्र ने गाली देने से रोका तो अमरनाथ ने लोहे की राड और अमित ने पत्थर से वार कर दिया। इसमें सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान इलाहाबाद में सुरेंद्र की मौत हो गई थी। इस मामले में नीरज ने अमरनाथ, उसके बेटे अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगलवार को सजा सुनाई गई। अमरनाथ इस समय रिटायर हो चुके हैं। जबकि अमित प्रतापगढ़ जंक्शन पर सहायक स्टेशन मास्टर है। सजा सुनाए जाने के बाद पिता पुत्र को जेल भेज दिया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी हरिकेश बहादुर ¨सह ने की।