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नियम के तहत दिया गया तलाक ही जायज

पीलीभीत : जमात ए इस्लामी ¨हद की प्रदेश इकाई के सचिव अतीक अहमद ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हर मुसल

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Apr 2017 10:22 PM (IST)Updated: Sun, 23 Apr 2017 10:22 PM (IST)
नियम के तहत दिया गया तलाक ही जायज
नियम के तहत दिया गया तलाक ही जायज

पीलीभीत : जमात ए इस्लामी ¨हद की प्रदेश इकाई के सचिव अतीक अहमद ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हर मुसलमान मानता है, लेकिन कई बार अज्ञानता की वजह से वह अधिकारों से वंचित रह जाता है। तलाक को लेकर भी स्पष्ट नियम हैं। उन नियमों के तहत दिया गया तलाक ही जायज होता है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था की ओर से मुस्लिम समुदाय के बीच पर्सनल लॉ का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे लोग जागरूक रहें।

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रविवार को फलाह ए आम मदरसा में मीडिया से कहा कि शरीयत के मुताबिक अगर कोई शौहर एक बार बीवी को तलाक कह देता है तो फिर तीन महीने तक उन्हें साथ रहकर यह विचार करना चाहिए कि तलाक वाजिब रहेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ में मुस्लिम औरतों को भी यह हक दिया गया है कि अगर किसी वजह से वह शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो एक प्रक्रिया पूरी कर वह ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक जायदाद में हिस्सा देने का भी प्रावधान है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जो मुस्लिमों के लिए काफी फायदेमंद हैं लेकिन उनके बारे में तमाम लोगों को जानकारी ही नहीं है। इसी वजह से मुस्लिमों के बीच जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।


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