सांसद वरुण गांधी को नोटिस के आदेश
पीलीभीत : सुल्तानपुर के सांसद व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी के खिलाफ फिर से नोटिस
पीलीभीत : सुल्तानपुर के सांसद व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी के खिलाफ फिर से नोटिस जारी करने के आदेश जनपद न्यायाधीश ने कर दिए हैं। कथित भड़काऊ भाषण मामले में तीनों अपीलों में अगली सुनवाई अब अगले वर्ष होगी। जनपद न्यायाधीश ने सांसद के मामले में सुनवाई के लिए 2015 में जनवरी की 23 तारीख मुकर्रर की गई है। भाजपा सांसद वरुण गांधी के विरुद्ध वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान थाना बरखेड़ा व थाना कोतवाली सदर में भड़काऊ भाषण मामले के मुकदमे दर्ज हुए थे। दोनों मुकदमों में अवर न्यायालय द्वारा सांसद वरुण गांधी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था। अपर न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से थाना बरखेड़ा व कोतवाली सदर के मामलों में पुन: दो अपीलें दाखिल की गईं। बरखेड़ा के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात की ओर से भी जनपद सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील दाखिल की गई। तीनों अपीलें जनपद सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित चल रही हैं। न्यायालय ने तीनों अपीलों में पुन: नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 जनवरी 2015 नियत की।