सुप्रीम कोर्ट में बिसरख के किसानों की सुनवाई 21 को
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट बिसरख गांव के किसानों की याचिकाओं पर 21 फरवरी को सुनवाई करेगा। गांव के करीब एक दर्जन किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। किसानों का कहना है कि उन्होंने अतिरिक्त मुआवजा नहीं मांगा था। किसान अपनी जमीन वापस चाहते हैं। याचिका दायर करने वालों में हरिसिंह, रिछपाल सिंह, जगमाल, सुखवीर, गुलबीर, गंभीर, गौरव, अभिनव, मंजू, पदम आदि शामिल हैं। किसानों की याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि मंगलवार तय की है। वहीं प्राधिकरण का कहना है कि गांव के अधिकतर किसान इलाहाबाद हाईकोर्ट के 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा लेने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। गांव के कई किसानों को अतिरिक्त मुआवजे के चेक बांटे जा चुके हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने प्राधिकरण के मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के बाद किसानों को अर्जित भूमि की एवज में भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे।
तुस्याना के किसानों को बांटा मुआवजा
प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तुस्याना गांव के किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के चेक बांटे। करीब 15 किसानों को करीब तीन करोड़ रुपये के चेक बांटे गए। गांव में अब तक 20 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका हैं। एडीएम एलए हरनाम सिंह ने बताया कि छह अन्य गांवों में मुआवजा बांटने के लिए किसानों की फाइल तैयार कराई जा रही है। जांच के उपरांत किसानों को चेक वितरित कर दिए जाएंगे।
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