यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदना हुआ महंगा
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित गांव में जमीन की खरीद फरोख्त महं
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित गांव में जमीन की खरीद फरोख्त महंगी हो गई है। इन गांवों में जमीन खरीदने के लिए दो फीसद अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा। औद्योगिक विकास निगम ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। जिससे बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के लिए अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए दोनों प्राधिकरण क्षेत्र में अभी पांच फीसद ही स्टांप शुल्क वसूला जाएगा।
औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्टांप शुल्क पांच फीसद से बढ़ाकर सात फीसद करने का शासन स्तर पर काफी पहले फैसला हो चुका था। इसके विरोध में तमाम सामाजिक व नागरिक संगठनों से मोर्चा खोल दिया था। धरने प्रदर्शन व जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर शासन से यह बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की गई थी। लेकिन स्टांप शुल्क में दो फीसद बढ़ोतरी का शासनादेश जारी न होने की वजह से यह लागू नहीं हो सका था।
बृहस्पतिवार को औद्योगिक विकास निगम ने स्टांप शुल्क को पांच फीसद से बढ़ाकर सात फीसद करने का शासनादेश जारी कर दिया। यह शासनादेश जिला प्रशासन को मिल गया है। हालांकि यह शासनादेश अभी जिले में यमुना प्राधिकरण के केवल पचास गांव के लिए ही जारी हुआ है। यह गांव सदर तहसील व जेवर तहसील में हैं। स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी का असर सीधे रजिस्ट्री पर पड़ेगा। संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए अब दो फीसद अतिरिक्त स्टांप शुल्क देय होगा। इससे रजिस्ट्री कराने के लिए अधिक रकम खर्च करनी होगी। वहीं विभाग को ज्यादा राजस्व मिलेगा।
'स्टांप शुल्क में दो फीसद की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी हो गया है। यह केवल यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के कुछ गांवों के लिए ही जारी हुआ है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा में अभी पांच फीसद स्टांप शुल्क ही लागू रहेगा।
- राजेश यादव, एडीएम वित्त ।