बच्चे का अपहरण करने वाले दंपती को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने पांच साल के बच्चे के अपहरण के मामले में दंपती को उम
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने पांच साल के बच्चे के अपहरण के मामले में दंपती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला नोएडा के नया बांस गांव का है। 24 जनवरी 2012 को बच्चे का अपहरण दंपती ने किया था, उनके साथ एक नाबालिग भी शामिल था। नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल एससीएसटी न्यायाधीश अनिल कुमार ¨सह ने की। आरोप था कि आरोपियों ने बच्चे को छोड़ने के एवज में चार लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।
सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने बताया कि नोएडा के नया बास के रहने वाले महेंद्र ¨सह के पांच साल के बेटे का अपहरण 24 जनवरी 2012 को किया गया था। अपहरण करने के बाद आरोपियों ने पिता के नंबर पर फोन कर चार लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिरौती मांगने के बाद आरोपियों ने फोन बंद कर लिया, लेकिन लोकेशन नहीं बदली। फोन नंबर सर्विलांस पर लगाकर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन तक पहुंच गई। मामला नोएडा के सेक्टर 20 कोतवाली के अंतर्गत था। पुलिस ने मौके से बच्चे को मुक्त कराकर आरोपी दंपती दीपक-संगीता व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह पेश हुए। कोर्ट ने मामले में आरोपी दंपती को उम्र कैद की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में है।