व्यवसायिक संपत्ति की खरीद फरोख्त में आएगी तेजी
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: व्यवसायिक संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए राहत भरी खबर है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: व्यवसायिक संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। निबंधन विभाग ने व्यवसायिक संपत्ति की वैल्यू व स्टांप शुल्क तय करने के नियम में बदलाव किया है। इससे व्यवसायिक संपत्ति की वैल्यू में पचास फीसद तक कमी हो जाएगी। विभाग ने सूची को जिला मुख्यालय समेत सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर चस्पा कर आपत्ति मांगी है। शनिवार तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। एक दिसंबर से इसे लागू कर दिया जाएगा।
व्यवसायिक संपत्ति की कीमत व सर्किल रेट को संतुलित करने के लिए निबंधन विभाग ने संपत्ति की वैल्यू के फार्मूले में बदलाव किया है। इससे मंदी की मार झेल रहे संपत्ति कारोबार में जान पड़ने की उम्मीद है। निबंधन विभाग ने एक मंजिला व बहुमंजिला दोनों तरह की व्यवसायिक संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वालों को राहत दी है। इसके तहत एकल यूनिट की व्यवसायिक संपत्ति की वैल्यू का आंकलन जमीन की कीमत व निर्माण लागत को जोड़ कर उसके कवर्ड क्षेत्र से गुणा कर निकाली जाएगी। इससे संपत्ति की वैल्यू में पचास फीसद तक कमी आ जाएगी। रजिस्ट्री कराने के लिए खर्च कम होगा। रजिस्ट्री के लिए कम कीमत के स्टांप लगेंगे। वहीं बहुमंजिला व्यवसायिक इमारतों पर राहत दी गई है। इसके तहत अभी तक सुपर एरिया के हिसाब से स्टांप शुल्क वसूला जाता है। लेकिन नई व्यवस्था के तहत सुपर एरिया के बजाए कारपेट एरिया पर स्टांप शुल्क वसूल किया जाएगा। पहली मंजिल से लेकर तीसरे मंजिल तक अलग-अलग व इससे ऊपर 35 फीसद तक छूट मिलेगी। वहीं बेसमेंट के लिए यह छूट साठ फीसद होगी।
बहुमंजिला इमारतों में व्यवसायिक संपत्ति खरीदने पर सुपर एरिया के बजाए कारपेट एरिया पर वैल्यू निकाली जाएगी। इसके हिसाब से ही स्टांप शुल्क वसूल किया जाएगा। इससे संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वालों को काफी फायदा होगा। नई दरों की सूची जिला मुख्यालय व सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर चस्पा कर 28 नवंबर तक आपत्ति मांगी गई है। इसे दिसंबर से लागू किया जाएगा। व्यवसायिक संपत्ति की खरीद फरोख्त में इससे तेजी आने की उम्मीद है।