कावेरी प्रकरण पर अब पांच नवंबर को होगी सुनवाई
जागरण संवाददाता, नोएडा : कावेरी सहकारी आवास समिति (बिल्डर) की ओर से प्राधिकरण के खिलाफ दायर अवमानन
जागरण संवाददाता, नोएडा :
कावेरी सहकारी आवास समिति (बिल्डर) की ओर से प्राधिकरण के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर अदालत अब पांच नवंबर को अगली सुनवाई करेगी।
बृहस्पतिवार को इस मामले पर जिला अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बिल्डर के वकील ने कोर्ट के सामने वह साक्ष्य सौंपा जिसमें जिला अदालत ने फरवरी माह में पजेशन पर स्टे दिया था। बिल्डर के अनुसार कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में स्पष्ट किया था कि उसके शांतिपूर्ण कब्जे में प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन प्राधिकरण ने उसे 24 सितंबर को नोटिस जारी कर कोर्ट की अवमानना की है।
बिल्डर की इस दलील पर कोर्ट ने प्राधिकरण के वकील से पूछा कि अदालत के आदेश के बावजूद बिल्डर को प्राधिकरण ने किस नियम व कानून के तहत नोटिस दिया। प्राधिकरण के वकील ने कोर्ट के इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ वक्त दिए जाने की मांग की। जिसके बाद अदालत ने पांच नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख दे दी।
---कोर्ट ने अवमानना नोटिस मामले पर कुछ जानकारी प्राधिकरण से मांगी है। जिसे तय तिथि पर दे दिया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
-योगेंद्र भाटी, वकील, नोएडा प्राधिकरण।