अदालत में प्राधिकरण का जवाब दाखिल, सुनवाई 30 को
जागरण संवाददाता, नोएडा : कावेरी सहकारी आवास समिति को नोटिस थमाने के मामले पर नोएडा प्राधिकरण की ओर
जागरण संवाददाता, नोएडा :
कावेरी सहकारी आवास समिति को नोटिस थमाने के मामले पर नोएडा प्राधिकरण की ओर से जिला अदालत में मंगलवार को जवाब दाखिल कर दिया गया। इस जवाब में प्राधिकरण के वकील ने हाई कोर्ट की ओर से जिन बिंदुओं को आधार बिल्डर को सुझाव दिया गया है। उसी को आधार बना कर अपना जवाब दाखिल किया गया है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिल्डर ने जो पजेशन स्टे ले रखा है। उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि प्राधिकरण उनके शांतिपूर्ण कब्जें में बाधा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर कोई कार्रवाई करता है तो वह विधिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। ऐसे में प्राधिकरण का नोटिस देना विधिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में यह अवमानना का मामला नहीं है।
ऐसे में कोर्ट ने इस मामले पर आगे सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि दे दी है।
वहीं कावेरी आवास समिति के वकील ने इस मामले को लेकर धारा 151 के तहत एक प्रार्थना पत्र और कोर्ट में दिया है। जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह प्राधिकरण अधिकारियों को निर्देशित करे कि वह प्रोजेक्ट की साइट से 200 मीटर की दूरी पर रहे। साथ ही अवमानना के मामले पर जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल किया गया है, वह अपनी चल अचल संपत्ति सहित बैंक अकाउंट का ब्योरा कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे।
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क्या है धारा 151 :
इस धारा के तहत कोर्ट को अंतर निहित शाक्तियां प्राप्त है। जिसका इस्तेमाल कराया गया है। इसमें केवल प्राधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है।
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क्या कहते हैं वकील:
कावेरी की ओर से जो अवमानना का मामला जिला अदालत में दर्ज कराया गया था। उसका जवाब कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। जो प्रार्थना पत्र अब लगाया गया है। उसकी कापी मंगवाई है। जिसका अध्ययन करने के बाद जवाब दाखिल किया जाएगा।
-योगेंद्र भाटी, वकील, नोएडा प्राधिकरण।
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मंगलवार को कोर्ट का अंतिम दिन था। ऐस में अवमानना के मामले पर प्राधिकरण ने जवाब दाखिल किया है। कोर्ट खुलते ही जवाब को पढ़ा जाएगा। उसके बाद आगे की तैयारी की जाएगी।
-इंद्रवीर भाटी, वकील, कावेरी सहकारी आवास समिति।