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साबेरी गांव के जमीन अधिग्रहण को मंजूरी

By Edited By: Published: Fri, 26 Jul 2013 08:08 PM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2013 08:09 PM (IST)
साबेरी गांव के जमीन अधिग्रहण को मंजूरी

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण की पहली प्रक्रिया धारा-चार को शासन से मंजूरी मिल गई है। धारा-चार का गजट जल्द प्रकाशित हो जाएगा। अधिग्रहण की दूसरी प्रक्रिया धारा-छह करने से पहले प्राधिकरण किसानों की आपत्तियां सुनेंगे। इसके अलावा, प्राधिकरण ने वैदपुरा, रोजा जलालपुर व चिपियाना बुजुर्ग में जमीन अधिग्रहण के लिए धारा-चार का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

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ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साबेरी गांव की 156 एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्राधिकरण ने 2009 में कर लिया था। औद्योगिक विकास के लिए प्राधिकरण ने अर्जेसी क्लॉज लगाकर जमीन का अधिग्रहण किया था। उद्योगों के बजाय प्राधिकरण ने जमीन का आवंटन बिल्डर ग्रुप हाउसिंग के तहत कर दिया था। किसानों ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका पर सुनवाई के बाद जमीन अधिग्रहण कर दिया था। प्राधिकरण ने हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। जमीन का उपयोग परिवर्तन किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने किसानों को जमीन वापस करने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण ने अधिग्रहण रद होने के बाद दोबारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की। धारा-चार का प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण ने मई में शासन को भेज दिया था। शासन से धारा-चार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। धारा-चार का गजट प्रकाशित होने के बाद प्राधिकरण की आपत्ति सुनेगा। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अधिग्रहण की दूसरी प्रक्रिया धारा-छह का प्रस्ताव शासन को भेजेगा। इसके अलावा वैदपुरा, रोजा जलालपुर, चिपियाना बुजुर्ग गांव के करीब ढाई हजार एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए धारा-चार का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

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