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किशोरी की हत्या में उमक्रैद

मुजफ्फरनगर : किशोरी की हत्या व अपहरण के मामले में एडीजे दो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व 35 हजार

By Edited By: Published: Sat, 01 Oct 2016 12:16 AM (IST)Updated: Sat, 01 Oct 2016 12:16 AM (IST)

मुजफ्फरनगर : किशोरी की हत्या व अपहरण के मामले में एडीजे दो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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एडीजीसी नरेंद्र कुमार शर्मा व अभियोजन अधिकारी आनंद प्रकाश ने बताया कि 8 जनवरी, 2009 को सुखदेव की पत्नी घसीटी व पुत्री जॉनी निवासी चांदपुर थाना नई मंडी खेत में घास लेने गई थी। शाम को पांच बजे तक दोनों लौट कर नहीं आई तो सुखदेव व उसके बेटे आनंद उनकी खोज में निकल गए। रास्ते में आनंद को उसकी मां घसीटी घायल अवस्था में चकरोड पर मिली। घसीटी ने बेटे आनंद को बताया कि गांव के मोनू उर्फ भारतवीर पुत्र राजेंद्र व ¨पकू पुत्र देवेंद्र जबरन पकड़ कर ले गए। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घंटों तलाश के बाद जोनी की लाश गन्ने के खेत में मिली।

घसीटी के बेटे आनंद ने गांव के मोनू व ¨पकू के खिलाफ 364, 302, 307 व एससीएसटी में मुकदमा दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान आरोपी ¨पकू की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई एडीजे दो सुरेंद्र कुमार ¨सह प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। आरोपी मोनू पुत्र राजेंद्र को कोर्ट ने 364, 302, 307 व एससीएसटी एक्ट में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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