टाटा नमक की पैकर कंपनी पर 20 लाख जुर्माना
मुजफ्फरनगर :अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने टाटा नमक के पैकेटों पर मिस लीडिंग एडवरटाइजमेंट करने पर पैकर कंपनी सोवरेन टेडर्स सहारनपुर के विरुद्ध दो अलग-अलग मामलों में 8-8 लाख और विक्रेताओं पर दो लाख व 1-1 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि टाटा नमक के पैकेटों पर मिस लीडिंग एडवरटाइजमेंट करने के लिये नमक (टाटा साल्ट) की पैकर कंपनी मै. सोवरेन ट्रेडर्स उत्तरदायी है। खाद्य सुरक्षा के अधिनियम में सुधीर कुमार पुत्र कलीराम सिंह (विक्रेता नमक टाटा साल्ट) निवासी राटौल जानसठ के विरुद्ध दो लाख, विक्रेता अरविंद रस्तोगी पुत्र बृजमोहन रस्तोगी निवासी पुरानी कोतवाली जानसठ व तलवार मार्केटिंग प्रा. लि. धोबी घाट सहारनपुर के विरुद्ध 1-1 लाख का जुर्माना, मनीष त्यागी पुत्र सत्यकुमार त्यागी नोमिनी व इंचार्ज पैकर नमक(टाटा साल्ट) फर्म मै. सोवरेन ट्रेडर्स अग्रवाल गोदाम नंबर 1 अंबाला रोड सहारनपुर के विरुद्ध दो अलग-अलग मामलों में 8-8 लाख समेत कुल 16 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।