Move to Jagran APP

कितने पीड़ितों को मदद दी, कितने हैं बाकी

By Edited By: Published: Fri, 18 Apr 2014 07:59 PM (IST)Updated: Fri, 18 Apr 2014 07:59 PM (IST)
कितने पीड़ितों को मदद दी, कितने हैं बाकी

जानसठ (मुजफ्फरनगर) : गत दिसंबर माह में हुए दंगे के पीड़ितों को लेकर सुप्रीम बेहद गंभीर है। जिसके चलते कोर्ट समय-सयम पर क्षेत्रीय अधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश देते रहते हैं। इससे संबंधित एक पत्र एसडीएम कार्यालय को मिला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ितों को मदद देने संबंधी जानकारी मांगी है।

loksabha election banner

गौरतलब है कि क्षेत्र कवाल गांव में गत अगस्त माह में छेड़छाड़ को लेकर हुए तिहरे हत्याकांड के बाद सात सितंबर को नंगला मंदौड़ में महापंचायत हुई थी। पंचायत से लौटते समय ट्रैक्टर-ट्राली सवार लोगों पर जौली गंग नहर पर सैंकड़ों लोगों की भीड़ ने घेरकर हमला बोल दिया था। घटना में जहां आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। करीब डेढ़ दर्जन ट्रैक्टरों में भी आग लगा दी थी।

घटना के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने प्रदेश सरकार की भारी कमी बताते हुए जल्द से जल्द दंगा पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाने के आदेश दिए। इसी संबंध में एक पत्र एसडीएम कार्यालय को मिला तो एसडीएम बाबूराम ने तहसीलदार राकेश कुमार, सीओ मुकेश चंद्र मिश्र व सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से अवगत कराया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र में दंगा पीड़ितों की सूची, उन्हें क्या मदद दी गई और किन लोगों को मदद पहुंच गई व कितने शेष रह गए, आदि जानकारी मांगी है। साथ ही इस संबंध में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

इन्होंने कहा...

जौली गंग नहर पर हुई घटना समेत क्षेत्र के कुल 22 लोगों को आर्थिक मदद दे चुके हैं। जिन परिवार के लोगों की हत्या हुई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी व आर्थिक मदद पहले ही दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में जानकारी भेज दी है।

राकेश कुमार, तहसीलदार, जानसठ।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.