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अभिषेक प्रकरण में कोर्ट ने विवेचक को किया तलब

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद: फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने के मामले में काजीपुरा निवासी शमीम ने अभ

By Edited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 02:25 AM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 02:25 AM (IST)
अभिषेक प्रकरण में कोर्ट ने विवेचक को किया तलब

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद:

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फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने के मामले में काजीपुरा निवासी शमीम ने अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ सिविल लाइस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन छह माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। जिसपर शमीम ने एक बार फिर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने कोर्ट में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसके बाद सीजेएम प्रणविजय सिंह की अदालत ने इस केस के विवेचक सिविल लाइंस थाने के उपनिरीक्षक सुरेश कुमार को प्रगति रिपोर्ट के साथ तीस जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि कांठ रोड में एक भूखंड को अभिषेक अग्रवाल ने फर्जी दस्तावेज के सहारे शमीम को पांच करोड़ सत्तर लाख रुपये में बेच दिया था। जबकि जमीन सोसायटी की थी और उस जमीन पर बैंक से लोन भी लिया गया था। लेकिन इस बात की जानकारी खरीददार को नहीं दी गई थी। अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ सिविल लाइंस थाने के साथ ही मझोला थाने में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने एक भी मामले में आरोपी अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार नहीं किया है। बल्कि खुद पुलिस के एक बड़े अफसर सभी वादियों पर समझौते का दबाव बनाने का काम करते रहे। हालांकिजिन मामलों में दबाव होने पर समझौता हुआ था वह सभी लोग अब कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं।


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