नकली नोटों के सौदागर को सात साल का कारावास
By Edited By: Published: Tue, 02 Sep 2014 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 02 Sep 2014 01:00 AM (IST)
मुरादाबाद, जासं : फर्जी करेंसी को बाजार में चलाने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश-दशम अवनीश कुमार द्विवेदी ने सात साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोतवाली थानाक्षेत्र के बुध बाजार में नौ फरवरी 2005 को तत्कालीन एसओ बीपी सिंह को सूचना मिली कि अमरोहा देहात स्थित काकर सराय निवासी पप्पू बुध बाजार में 500 के जाली नोट चला रहा है। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक को पप्पू के पास 500 रुपये के 10 नोट मिले। पुलिस ने सोमवार को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह ने बताया कि पप्पू को सात साल का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पप्पू जमानत पर रिहा हो चुका है।
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