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राज्यसभा सदस्य के समधी व समधिन की जमानत मंजूर

By Edited By: Published: Wed, 20 Aug 2014 10:15 PM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2014 10:15 PM (IST)
राज्यसभा सदस्य के समधी व समधिन की जमानत मंजूर

मुरादाबाद : बसपा से राज्यसभा सदस्य वीरसिंह के समधी व समधिन की स्थाई जमानत विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) विजय कुमार की अदालत से बुधवार को स्वीकृत हो गई। दोनों को शाम को जिला कारागार से रिहाई मिल गई।

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बसपा सांसद वीर सिंह के समधी तेजपाल और समधिन रामकली सुबह सीजेएम कोर्ट में पेश हुई। सीजेएम कल्पना ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया और जमानत याचिका पर सुनवाई विशेष अदालत के लिए रेफर कर दी। जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता आदित्य श्रीवास्तव और बचाव पक्ष की ओर सेअधिवक्ता पीके गोस्वामी व उमाकांत शर्मा ने अपना-अपना पक्ष रखा। विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत के लिए 40-40 हजार के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत स्वीकृत की।


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