भाजपा नेत्री की जमानत खारिज
By Edited By: Published: Wed, 20 Aug 2014 10:12 PM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2014 10:12 PM (IST)
मुरादाबाद : भाई को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष मदालसा शर्मा की जमानत एडीजे-12 के न्यायालय से खारिज हो गई। मदालसा ने मंगलवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था।
कटघर थानाक्षेत्र के वरबलान निवासी आलोक शर्मा (58) ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक थे। उन्होंने 19 नवंबर 2013 को पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में आलोक शर्मा ने बहन मदालसा शर्मा को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था। कुर्की की कार्रवाई से घबराकर मंगलवार को मदालसा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बुधवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई एडीजे-12 अल्पना के न्यायालय में हुई। फिलहाल मदालसा शर्मा जिला कारागार में हैं।
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