विवेचना और चार्जशीट में भटका इंसाफ
मेरठ : खरखौदा कांड की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पार्टी नेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों का जमावड़ा
मेरठ : खरखौदा कांड की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पार्टी नेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों का जमावड़ा रहा। सभी ने इंसाफ दिलाने का वादा किया। लेकिन फिलहाल पीड़िता अकेली है और इंसाफ की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। पुलिस ने पीड़िता की ओर से अदालत में दिए बयान को भी दरकिनार कर दिया। पीड़िता के सामूहिक दुष्कर्म, जबरन धर्मातरण के आरोपों को चार्जशीट में नकार दिया गया है। गर्भाशय का एक हिस्सा निकालने की बात भी चार्जशीट में नहीं है। खरखौदा कांड के दौरान पुलिस की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ही साफ हो गया था कि पुलिस पीड़िता को झूठा ठहराने पर तुली है और विवेचना की दिशा भी काफी कुछ स्पष्ट हो गई थी।
पीड़िता के बयान में ये थे आरोप
पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में बताया था कि, फरवरी 2014 से मदरसे में पढ़ाने लगी। कांस्टेबल का फार्म भरा और मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया। 29 जून को घर से कालेज के लिए निकली तो निशात ने बुर्का पहनाया और हापुड़ ले आई। हापुड़ में मदरसे के अंदर शानू और नवाब ने दुष्कर्म किया। सनाउल्ला ने प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की। बाद में अगले माह 23 जुलाई को निशात के साथ हापुड आई। वहीं सनाउल्ला और नवाब ने अल्ट्रासाउंड कराया। गर्भवती होने पर 23 को ऑपरेशन करा दिया। 27 जुलाई को अस्पताल से घर लौट गई। 29 जुलाई को दर्द की दवाई लेने मेडिकल पर जा रही थी। तभी नवाब और सनाउल्ला उठाकर ले गए। दौताई गांव में धर्म परिवर्तन कर शपथ पत्र तैयार कर मेरे हस्ताक्षर कर मेरा नाम बुशरा जन्नत रख दिया।
इनका जिक्र तक नहीं :
1. गर्भवती होने पर अल्ट्रासाउंड करने वाली डाक्टर सरिता जैरथ का मुकदमे में जिक्र तक नहीं।
2. गर्भाशय के फेलोफियन ट्यूब निकालने के मामले में कलीम के परिवार के अन्य लोगों को आरोपी नहीं बनाया।
3. होटल स्वामी ने बिना आइडी के लिए कमरा किराए पर दिया था। चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं है।
4. नवाब की बेटी सना ने भी पीड़िता को गुमराह किया।
चार्जशीट में कौन है कितना कसूरवार?
1. ग्राम प्रधान नवाब, मदरसे के हाफिज सनाउल्ला, शानू और हबीब : आरोप है कि युवती का अपहरण कर छेड़छाड़ तथा फर्जी शपथ पत्र तैयार करने के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। धाराएं : 363, 366, 354, 420, 467, 468, 471, 342, 323, 504, 506, 120 बी और 34 आइपीसी
2. हापुड़ दौताई के वकील और नवीन गुप्ता : धोखाधड़ी कर शपथ पत्र तैयार कराना और साजिश में शामिल रहना। धारा : 420, 467, 468, 471, 120 बी और 34 आइपीसी
3. हापुड़ के दौताई मदरसे के हाफिज गुल सनव्वर : मदरसे में बंधक बनाकर रखने के बाद धोखाधड़ी कर शपथ पत्र तैयार कराया गया। धारा : 420, 467, 468, 471, 342,120 बी और 34 आइपीसी
4. उलधन निवासी कलीम : पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। धोखाधड़ी से पति दर्शाकर मेडिकल कालेज में ऑपरेशन कराया। धाराएं : 376 420, 467, 468, 471 आइपीसी।
5. समरजहां पत्नी सनाउल्ला : युवती का अपहरण कर अवैध हिरासत में रखा। धोखाधड़ी फर्जी शपथ पत्र तैयार करने के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। धाराएं : 363, 366, 420, 467, 468, 471, 342, 323, 504, 506, 120 बी और 34 आइपीसी
6. निशात : अपहरण कर साजिश रचने का आरोप। धारा : 363, 366, 120 बी और 34 आइपीसी।
नोट :-इन धाराओं में जेल गए थे आरोपी : धारा : 363, 366, 376घ, 295क, 422, 467, 468, 323, 504, 506 और 34 आइपीसी
आरोपियों को पुलिस ने बचाया
चार्जशीट में पुलिस ने सभी आरोपियों को बचा दिया गया है, जिस तरह से विवेचक ने कई बार घर आकर धमकी दी थी। उससे पहले ही लग रहा था कि, मुल्जिमों को बचाने की चाल है। इसके लिए अफसरों के साथ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। पहले चार्जशीट में देखा जाएगा कि, किस-किस आरोपियों को पुलिस ने बचाया है।
- पीड़ित युवती