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दो से चार तक शराब की दुकानें बंद

मऊ : 6वें चरण के विधानसभा चुनाव हेतु मतदान दिवस चार मार्च को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंट

By Edited By: Published: Mon, 20 Feb 2017 07:19 PM (IST)Updated: Mon, 20 Feb 2017 07:19 PM (IST)
दो से चार तक शराब की दुकानें बंद
दो से चार तक शराब की दुकानें बंद

मऊ : 6वें चरण के विधानसभा चुनाव हेतु मतदान दिवस चार मार्च को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह बंदी दो मार्च को शाम पांच बजे से चार मार्च मतदान समाप्ति तक लागू रहेगी। मतदान कार्य को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने हेतु शराब बंदी का आदेश दिया गया है। इस दौरान आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से देशी शराब, विदेशी मदिरा, मॉडल शाप, बीयर, बार एवं भांग के थोक एवं फुटकर दुकानें पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी। इस दौरान अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। यह जानकारी जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला ने दी है।

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नहीं आया वाहन तो एफआइआर

मऊ : चुनाव हेतु वाहनों के अधिग्रहण के आदेश का तामीला वाहन स्वामियों को करा दिया गया है। समस्त वाहन स्वामी एक मार्च को कलेक्ट्रेट मैदान में चार बजे तक अपने वाहनों को यातायात प्रभारी को सुपुर्द कर दें। जिन वाहन स्वामियों द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक वाहन स्वामी अपने वाहन को साफ-सुथरी हालत में तिरपाल सहित वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही वाहन स्वामी अपना बैंक एकाउंट नंबर, बैंक का नाम एवं आइएफएससी कोड वाहन चालक के साथ भेजें।


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