पत्नी के हत्यारे को आजीवन करावास
मऊ: घोसी कोतवाली के चंद्रापार गांव में अपनी पत्नी की चारा काटने वाले गड़ासे से काटकर हत्या कर देने क
मऊ: घोसी कोतवाली के चंद्रापार गांव में अपनी पत्नी की चारा काटने वाले गड़ासे से काटकर हत्या कर देने के एक मामले में आरोपी पति अशोक यादव को फास्ट ट्रैक न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन करावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त करावास भी भुगतने का निर्णय सुनाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नं. 2 वीर नायक ¨सह की अदालत ने दो वर्ष पूर्व घटी इस घटना में मामले का विचारण कर अपना निर्णय सुनाया। आरोपी चंद्रापार निवासी अशोक यादव गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है।
घोसी कोतवाली के ही भैरोपुर खुर्मा गांव निवासी वादी मुकदमा वगेदू की लड़की उर्मिला की शादी इसी थाना क्षेत्र के चंद्रापार निवासी रमेश यादव के लड़के अशोक यादव से हुई थी। उर्मिला को दो लड़किया व एक लड़का भी है। आरोपी उर्मिला का पति उस पर, उसके पिता की बंबई में स्थित खोली को अपने नाम करने का दबाव देता था। वादी द्वारा अपने दामाद को समझाया गया कि उसके भी लड़के है ¨कतु आरोपी अपनी पत्नी को बराबर मारता पीटता था। वादी की लड़की उसके घर आई थी 16 अप्रैल 2014 को आरोपी अशोक अपने साथ ले गया गया तथा चारा काटने के गड़ासे से काट कर उर्मिला की हत्या कर दी। इस मामले में कुल 6 गवाह अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा तथा अभियोजन व बचाव के तर्को को सुनकर उक्त फैसला सुनाया।