झांसा देकर अभिकर्ता ने ठगे 15 हजार
घोसी (मऊ) : कोतवाली पुलिस ने अदालत के आदेश पर सोमवार को एक महिला से जीवन बीमा निगम में सावधि जमा के
घोसी (मऊ) : कोतवाली पुलिस ने अदालत के आदेश पर सोमवार को एक महिला से जीवन बीमा निगम में सावधि जमा के नाम पर अभिकर्ता द्वारा 15 हजार रुपये ऐंठ लेने का मुकदमा दर्ज किया है। फरवरी में कल्यानपुर में मोबाइल दुकान में हुई चोरी के बाबत भी मुकदमा दर्ज हुआ है।
कल्यानपुर निवासी लल्लन मौर्य गांव में ही सड़क पर किराए के मकान में मोबाइल की दुकान चलाता है। आठ फरवरी 2015 की रात उसकी दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने दो लैपटाप, 20 हजार रुपये के रिचार्ज एवं टापअप कूपन, सात हजार नकदी एवं दो मोबाइल एव एटीएम कार्ड चुरा लिया। चोरी की इस घटना में लिप्त गांव के ही चार लोगों को नामजद करते हुए पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने सामान वापस दिलाए जाने का आश्वासन तो दिया पर बाद में न तो मुकदमा दर्ज किया ना सामान ही वापस मिला।
उधर बरौली चक अब्दुल रहीम की प्रमिला को उसके गांव अक्सर आने वाले चक बब्बन निवासी एक जीवन बीमा अभिकर्ता ने सावधि जमा योजना का लाभ उठाने को कई बार प्रेरित किया। अंतत: महिला ने विश्वास कर 23 मई 2012 को 15 हजार रुपये जमा करने को उसे दिया। काफी दिनों बाद मांगने के बावजूद एजेंट न बांड ना रसीद दी। शक होने पर महिला ने 27 नवंबर 2012 को उस पर एलआइसी कार्यालय चलने या पंद्रह हजार रुपये वापस करने को कहा।
आगबबूला होकर अभिकर्ता ने गाली देते हुए धमकी दिया। इन दोनों मामलों के बाबत अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है।