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बैंक में जमा करें जुर्माना : जिला जज

मऊ : अब लघु वादों में जैसे ट्रैफिक चालान, 34 पुलिस ऐक्ट, जुआ अधिनियम, जेल पंचायत, जिला पंचायत अध

By Edited By: Published: Sat, 23 May 2015 07:43 PM (IST)Updated: Sat, 23 May 2015 07:43 PM (IST)
बैंक में जमा करें जुर्माना : जिला जज

मऊ : अब लघु वादों में जैसे ट्रैफिक चालान, 34 पुलिस ऐक्ट, जुआ अधिनियम, जेल पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम एवं सीआरपीसी की धारा में कोर्ट द्वारा लगाए गए अधिकतम 1000 रुपये के जुर्माना को जमा करने के लिए दूर-दराज के गांवों से कोर्ट आने और न्यायालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, अपने निकटतम बैंक की शाखा में जुर्माना की राशि जमा कर आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर सरल पेटी अफेंस फाइन डिपाजिट स्कीम (अपराधी न्याय निर्णय प्रणाली) को और अधिक सरल सुगम बनाया गया है। ताकि लोगों के समय, श्रम एवं धन की बचत हो सके। यह जानकारी जनपद न्यायाधीश सीएम दीक्षित ने शनिवार को दीवानी न्यायालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में दी। उन्होंने बताया कि इससे गरीब जनता के समय एवं पैसों बचत होगी। इस स्कीम को पहले वाराणसी, बलिया एवं कानपुर नगर में लागू किया गया था। इसकी सफलता से उत्साहित होकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शनिवार से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अत: गरीब जनता जो न्यायालय आने जाने में असमर्थ है एवं किसी बीमारी से पीड़ित है उन लोगों के लिए यह योजना काफी लाभदायक सिद्ध होगी। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि इसमें जिला स्तर पर एक बैंक एकाउंट खुलेगा इसी बैंक खाता में जुर्माना की राशि जमा करना होगा। इसमें छोटे-छोटे वादों में जो जुर्माना लगाया जाता है। इससे लोगों के समय एवं आने-जाने में लगने वाले खर्च की बचत होगी। इसको कह सकते हैं कि न्यायालय खुद चल कर गरीबों के दरवाजे पर आएगा।

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उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ¨सह, अपर जिला जज राजीव गोयल, सीजीएम अली रजा द्वारा विस्तार से इस स्कीम बारे में बताया गया। उक्त अवसर पर सिविल जज सिनियर डिविजन प्रमोद कुमार ¨सह सभी सम्मानित न्यायाधीश बार के अध्यक्ष एडवोकेट नगर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।


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