डकैती व बरामदगी में छ: की जमानत खारिज
मऊ : दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रामपुर चकिया में गत दो माह पूर्व हुई डकैती व माल बरामदगी के मामल
मऊ : दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रामपुर चकिया में गत दो माह पूर्व हुई डकैती व माल बरामदगी के मामले में छह आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएम दीक्षित ने खारिज कर दी। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रामपुर चकिया निवासी वादी राम जियावन मौर्य ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 12 फरवरी 2015 को रात 2:30 बजे उसके घर के पीछे के दरवाजे से घुस कर आधा दर्जन की संख्या में अज्ञात बदमाश 35 हजार नगद व जेवरात चुरा लिए। विवेचना के दौरान हरिद्वार जनपद निवासी सुरेश शर्मा, विजनौर कोतवाली थाना क्षेत्र के गाबड़ी बुजुर्ग निवासीगण सोमपाल ¨सह, राजेश जाटव, रईष मंसूरी व इसी जनपद के वीरनपुर रावली निवासी सोमवीर ¨सह व मुकेश जाटव को उक्त घटना के चोरी किए गए माल के साथ पकड़ा। आरोपीगण के पास से तीस हजार रुपये नगद व जेवरात बरामद हुए। वादी ने अपने साक्ष्य की पहचान की। अधिवक्ता कपिल देव राय ने बहस की कि आरोपी गण फेरी लगाने माल बेचने लिए गैर प्रांत व जनपद से यहां आकर डेरा डालते हैं तथा रात में घूम कर चोरी व डकैती को अंजाम देते हैं। न्यायाधीश ने आरोपी गण की जमानत अर्जी खारिज कर दी।