Move to Jagran APP

आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र में हुई गैर इरादतन हत्या व दक्षिणटोला में सामूहिक दुराचार के दो भिन्न मामल

By Edited By: Published: Fri, 19 Dec 2014 09:06 PM (IST)Updated: Fri, 19 Dec 2014 09:06 PM (IST)

मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र में हुई गैर इरादतन हत्या व दक्षिणटोला में सामूहिक दुराचार के दो भिन्न मामलों में आवेदक आरोपियों की जमानत अर्जी प्रभारी जनपद न्यायाधीश राजीव गोयल ने सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी।

loksabha election banner

गैर इरादतन हत्या सेमराडाड़ प्यारेपुर की है। वादी मुकदमा बद्री चौहान को आरोपी आवेदक कांता चौहान लाठी, डंडा व कट्टे की मुठिया से मारपीट कर घायल कर दिए। इसकी एनसीआर थाने में दर्ज की गई। वादी बद्री की चोट के कारण मौत हो गई। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

उधर सामूहिक दुराचार का मामला दक्षिणटोला थाने का है। आरोपी अनीस अहमद निवासी हमीनपुरा नई बस्ती थाना दक्षिणटोला अन्य सह आरोपियों के साथ वादी की 19 वर्षीय लड़की को भगा कर ले गए तथा रतनपुरा के एक कमरे में बंधक बनाकर सामूहिक दुराचार किए। घटना गत नौ मई की है। न्यायालय ने आरोपी अनीस की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.