आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र में हुई गैर इरादतन हत्या व दक्षिणटोला में सामूहिक दुराचार के दो भिन्न मामल
मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र में हुई गैर इरादतन हत्या व दक्षिणटोला में सामूहिक दुराचार के दो भिन्न मामलों में आवेदक आरोपियों की जमानत अर्जी प्रभारी जनपद न्यायाधीश राजीव गोयल ने सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी।
गैर इरादतन हत्या सेमराडाड़ प्यारेपुर की है। वादी मुकदमा बद्री चौहान को आरोपी आवेदक कांता चौहान लाठी, डंडा व कट्टे की मुठिया से मारपीट कर घायल कर दिए। इसकी एनसीआर थाने में दर्ज की गई। वादी बद्री की चोट के कारण मौत हो गई। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उधर सामूहिक दुराचार का मामला दक्षिणटोला थाने का है। आरोपी अनीस अहमद निवासी हमीनपुरा नई बस्ती थाना दक्षिणटोला अन्य सह आरोपियों के साथ वादी की 19 वर्षीय लड़की को भगा कर ले गए तथा रतनपुरा के एक कमरे में बंधक बनाकर सामूहिक दुराचार किए। घटना गत नौ मई की है। न्यायालय ने आरोपी अनीस की जमानत अर्जी खारिज कर दी।