हाईकोर्ट ने खारिज की भाजपा प्रत्याशी की याचिका
जागरण संवाददाता, मथुरा: विधानसभा चुनाव 2012 की मतगणना के दौरान डाक मतपत्र न गिने जाने को लेकर हाईकोर
जागरण संवाददाता, मथुरा: विधानसभा चुनाव 2012 की मतगणना के दौरान डाक मतपत्र न गिने जाने को लेकर हाईकोर्ट की शरण में गए भाजपा प्रत्याशी डॉ. देवेंद्र शर्मा की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने डॉ. देवेंद्र शर्मा को 50 हजार रुपये हर्जाना कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर को देने का आदेश दिया।
वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान 1049 मतपत्र डाक से आए थे, जिनकी गणना नहीं हो सकी थी। बताया कि इनको इसलिए निरस्त किया, क्योंकि उनमें फॉर्म 13-ए नहीं था। 501 मतों से पराजित भाजपा प्रत्याशी डॉ. देवेंद्र शर्मा ने इस पर हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट से डाक मतों की गिनती और पुनर्मतगणना का आग्रह किया था। इस दौरान याचिका पर समय-समय पर सुनवाई हुई। मंगलवार अपरान्ह 3.55 बजे हाईकोर्ट ने डॉ. शर्मा की याचिका खारिज करते हुए उन पर 50 हजार रुपये हर्जाना विजेता कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर को देने के आदेश दिए। विधायक प्रदीप माथुर की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रविकरन जैन, व एसके मिश्रा ने पैरवी की।
इस संबंध में डॉ. देवेंद्र शर्मा ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अभी उन्होंने आदेश की कॉपी नहीं देखी है। अगर ऐसा हुआ है तो वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व अधिवक्ताओं से मशविरा कर आगे की रणनीति बनाएंगे।
किसे मिले थे कितने मत
कांग्रेस के प्रदीप माथुर-54499
भाजपा के डॉ. देवेंद्र शर्मा-53998
मतांतर-501
डाक मतपत्र-1049
कांग्रेसियों ने जताया हर्ष
हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कांग्रेसियों ने हर्ष जताया। इनमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष आबिद हुसैन, शहर अध्यक्ष मलिक अरोड़ा, अब्दुल जब्बार एडवोकेट, उमाकांत चतुर्वेदी, चौ. रामभरोसी, पं. खेमचंद, बिहारीकांत तिवारी, रणवीर ¨सह पांडव, ब्रजमोहन, महेश रावत, नीलम कुलश्रेष्ठ, कमलेश चौधरी, कीर्ति कौशिक, लियाकत कुरैशी आदि शामिल हैं।