बेवजह छुट्टी नहीं मार पाएंगे डॉक्टर
मैनपुरी: साल के अंतिम दिनों में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लंबी छुट्टी मार लेते थे और मरीज उपचार के
मैनपुरी: साल के अंतिम दिनों में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लंबी छुट्टी मार लेते थे और मरीज उपचार के लिए दर-दर भटकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शासन ने चिकित्सकों को छुट्टी स्वीकृत करने से पहले छुट्टी का ठोस कारण बताने और उसका प्रमाण देने के बाद ही छुट्टी स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं।
लखनऊ उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया है कि वह स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्साधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ का कोई भी अवकाश स्वीकृत न करें। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो चिकित्साधिकारी अथवा पैरामेडिकल स्टाफ का अवकाश स्वीकृत करना आवश्यक होता है तो अवकाश लेने का समुचित कारण सीएमओ और सीएमएस के पास बतौर साक्ष्य होना चाहिए।
महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश पदमाकर ¨सह ने भेजे पत्र में सीएमओ और सीएमएस को निर्देशित किया है कि वह चिकित्सकों के अवकाश स्वीकृत करने से पहले अवकाश का कारण और उसका साक्ष्य अपने पास रखें।