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निष्पक्ष मतदान को संकल्पबद्ध हों कर्मचारी

By Edited By: Published: Sun, 31 Aug 2014 06:50 PM (IST)Updated: Sun, 31 Aug 2014 06:50 PM (IST)

मैनपुरी : लोकसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष कराना प्रत्येक मतदान कर्मी की जिम्मेदारी होती है। पीठासीन अधिकारी को विधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। बूथ के अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होता है। इसलिए सभी पीठासीन अधिकारी निर्देश पुस्तिका को अवश्य पढ़ लें, ताकि वह अपने कार्यो और दायित्वों के बारे में पूरी जानकारी कर लें।

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उक्त विचार रविवार को जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने सुदिती ग्लोबल में चल रहे मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण शिविर में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी के मन में इवोम के संचालन संबंधी शंका है तो वह मास्टर ट्रेनर से राय लेकर दूर करता सकता है। पीठासीन अधिकारी बूथ पर अन्य मतदान कर्मियों से समन्वय बनाकर निष्पक्ष मतदान कराएं।

मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी कार्मिक बीके त्रिपाठी ने बताया कि प्रात: 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग की नई व्यवस्था के अनुसार पीठासीन अधिकारियों को दो-दो घंटे के अंतराल पर मतदान की सूचना देनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान की पवित्रता को दूषित करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर सामन्य प्रेक्षक केडीपी राव, परियोजना निदेशक महेशचंद्र यादव, जेके त्रिवेदी, राकेश रंजन, डॉ. राममोहन, ओमवीर दीक्षित आदि मौजूद थे।

चुनाव में रिश्वत पर होगी उड़नदस्ते की नजर

मैनपुरी : चुनाव के दौरान रिश्वत लेना-देना अथवा डरा, धमका कर मतदान प्रभावित करना दोनों ही अपराध हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया के अनुसार कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान मतदान प्रभावित करने के लिए नकद या पुरस्कार के रूप में लेनदेन के रूप में लेनदेन करता है तो जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर एक वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने बताया कि उड़नदस्ते रिश्वत लेने और देने वालों पर कड़ाई से नजर रख रहे हैं। सभी नागरिकों से उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग मांगा। मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि कोई भी अराजकतत्व किसी भी मतदाता को भयभीत करके मतदान प्रभावित नहीं कर सकता। चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अगर किसी भी मतदाता को कोई गोपनीय सूचना देनी है तो वह कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 234308, 236162, 236163 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निश्शुल्क कॉल सेंटर 1800 180 1950 पर भी सूचित कर सकते हैं।

व्यय प्रेक्षक से करें शिकायत

लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यय प्रेक्षक के रूप में तपन कुमार को तैनात किया है। अगर किसी को प्रत्याशियों के खर्च संबंधी शिकायत है, तो वह उनके मोबाइल नंबर 9410495904 पर दर्ज करा सकता है।


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