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ग्राम प्रधान के अधिकार हुए सीज

By Edited By: Published: Sat, 06 Jul 2013 07:07 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jul 2013 07:08 PM (IST)
ग्राम प्रधान के अधिकार हुए सीज

मैनपुरी (कुरावली): विकास क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर झाला के प्रधान द्वारा ग्रामसभा की भूमि से अवैध कब्जा न हटाने तथा ग्रामसभा के विकास

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कार्यो में सहयोग न करने के आरोप की जांच टीम द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान के अधिकार सीज किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामसभा अकबरपुर झाला के ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान धीरेंद्र सिंह द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की शिकायत की गयी थी। जिसमें तहसीलदार सदर, राजस्व निरीक्षक मैनपुरी, राजस्व निरीक्षक कुरावली और छह अन्य लेखपालों की टीम बनाकर पुलिस बल के साथ पैमाइश कर गाटा संख्या 95 में शमशान की भूमि पर खड़ी फसल को जुतवा दिया गया। गाटा संख्या 17 में मौके पर रास्ता खुलवाया गया था। गाटा संख्या 90 में खाद्य का गड्ढा जो वर्तमान में संतोष कुमार आदि के नामांकित है। जिसका पूर्व में गाटा संख्या 53 पर गड्ढा दर्ज था। इससे भी खड़ी फसल को जुतवा कर कब्जा मुक्त कराया गया। गाटा संख्या 98 नाली को नाप तोल कर खुलवा दी गयी। जिस पर ग्राम प्रधान का कब्जा पाया गया । जिसे ग्राम प्रधान स्वयं जोत रहे थे। फसल को जुतवा गोलकार क्षेत्र खाली करवा दिया गया था। इसके साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम के विकास कार्यो में सहयोग न करने ,चेक पर हस्ताक्षर करने में बहानेबाजी कर टालने का दोषी पाये जाने , मिड डे मील जैसी महत्वपूर्ण योजना के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में प्रधान को दोषी पाये जाने पर जिलाधिकारी विजय करन आनंद द्वारा ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी ग्राम प्रधान द्वारा स्पष्टीकरण नहीं देने पर जिलाधिकारी विजय किरन आनंद द्वारा ग्राम प्रधान धीरेंद्र सिंह के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी तथा प्रधान पद की समस्त शक्तियों के प्रयोग व कृत्यों के संपादन के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी गयी है।

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