शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन कटिबद्ध
जागरण संवाददाता, महोबा : कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी अजय कुमार ¨सह मीडिया से रूबरू
जागरण संवाददाता, महोबा : कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी अजय कुमार ¨सह मीडिया से रूबरू हुए और आदर्श आचार संहिता के बारे में जरूरी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और लोग भयमुक्त और निर्भीक होकर मतदान करें।
डीएम ने बताया कि मतदान के एक दिन पूर्व व मतदान के दिन बिना मीडिया प्रमाणन एवं मानीट¨रग कमेटी की अनुमति के किसी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी का विज्ञापन अपने समाचार पत्र में नहीं निकालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने के 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी मतदान केंद्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य जरूरी जानकारियां दी।