52 हजार क्षतिपूर्ति अदा करें डांस पार्टी संचालक
महराजगंज: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने डांस पार्टी के संचालक को आदेश दिया है कि वे अपने विपक
महराजगंज: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने डांस पार्टी के संचालक को आदेश दिया है कि वे अपने विपक्षी व लेजार महदेवा निवासी अंगद कुमार को 52 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करें। अंगद कुमार ने न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने वाद में कहा था कि उसके पुत्र उमेश कुमार की शादी चार मई 2016 को घुघली क्षेत्र के रजवल में तय हुई थी। विवाह में जाने के लिए रतनपुर के रहने तथा नाच पार्टी चलाने वाले जौवाद अली से 16 हजार रुपये में अनुबंध हुआ था। उन्हें अग्रिम के रूप में 1000 भी दे दिया गया। प्रार्थी शादी वाले दिन जौवाद को फोन करता रहा तो उसका मोबाइल बंद मिला। नाच पार्टी के न पहुंचने से उसे काफी कुछ सुनना पड़ा। जौवाद से मिलकर जब अग्रिम व उसकी वजह से हुए अन्य व्यय की मांग की गई तो वह क्रोधित हो उठा। इसके बाद उसे मजबूरन वाद दर्ज कराना पड़ा। फोरम के अध्यक्ष मसऊद अली सिद्दकी तथा सदस्य अर्चना दुबे ने मामले की सुनवाई कर जौवाद को निर्देशित किया कि वह अंगद कुमार को 52 हजार की क्षतिपूर्ति 45 दिन के अंदर अदा करें। निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति की धनराशि न करने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि पर अंतिम अदायगी तक 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की अदायगी करना होगा।