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एनडीपीएस एक्ट में चार माह का कारावास

महराजगंज: अवैध नेपाली गांजा बरामदगी के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश देवेंद्र ¨सह ने एनडीपीएस

By Edited By: Published: Tue, 06 Oct 2015 11:42 PM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2015 11:42 PM (IST)

महराजगंज:

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अवैध नेपाली गांजा बरामदगी के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश देवेंद्र ¨सह ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त जिलाजीत को चार माह का सश्रम कारावास के साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्राप्त विवरण के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा गोपाल स्वरूप बाजपेयी अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र गश्त पर निकले हुए थे। उसी समय महदेवा नहर पुलिया के पास पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति जद्दोपिपरा की तरफ से आ रहा है, जो पुलिस को देख कर भागना चाहा, जिसे पुलिस ने पकड़ कर चेक किया तो उसके पास से दो किलोग्राम अवैध नेपाली गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने अपने नाम जिलाजीत पुत्र घोंघा बंजारा निवासी तरकुलवां उर्फ भटकावां थाना श्यामदेउरवा बताया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मिथिलेश कुमार पांडेय ने आधा दर्जन गवाही कराकर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली, गवाहों व सबूतों के आधार पर अपने विस्तृत फैसले में उक्त सजा सुनायी है।


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