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कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में होंगे जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट

महराजगंज: जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है।

By Edited By: Published: Sat, 03 Oct 2015 11:38 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2015 11:38 PM (IST)

महराजगंज: जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें मतदान के दौरान मैनेजर, मजिस्ट्रेट तथा सुपरवाइजर के दायित्व को निर्वहन करने का निर्देश कार्मिक प्रभारी, सीडीओ मारकंडेय शाही ने दिया है।

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बुद्धा सभागार में प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अधिकतम मोबाइल रहकर व्यवस्था संभालें। कोई भी उम्मीदवार अपने वाहन से मतदाता नहीं ढोएगा। मतदाता स्वयं के वाहन से बूथ तक आ सकता है। बूथ पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न होने दें। उन्होंने बताया कि बूथ के 200 मीटर तक कोई उम्मीदवार अपना कैंप नहीं लगाएगा। कैंप में दो कुर्सी एक मेज होगा। वहां कोई बैनर पोस्टर प्रचार सामग्री नहीं लगेगी और नहीं मतदाता पहचान के लिए जारी होने वाली पर्ची पर नाम या चिन्ह अंकित किया जाएगा। दो सौ मीटर के भीतर से मतदाता से कोई मत नहीं मांगेगा।

उन्होंने बताया कि बूथ पर हेल्पडेस्क लगेगा जिस पर बीएलओ, रोजगार सेवक तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रा की ड्यूटी रहेगी। सीडीओ ने कहा कि मतदान पार्टी की रवानगी से लेकर मतदान के बाद बैलट बाक्स जमा करने तक जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय रहें। जिला विकास अधिकारी एसएन ¨सह ने जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पीठासीन अधिकारी को मार्ग दर्शक पुस्तिका वितरित कराते हुए अपेक्षा किया कि गहन अध्ययन कर लें।


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