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अल्ट्रासाउंड संचालक को सजा, अर्थदंड

महराजगंज: फरेंदा थाना क्षेत्र के परिवाद के एक मामले अवैध अल्ट्रासाउंड चलाने के मामले में दोषसिद्ध

By Edited By: Published: Mon, 30 Mar 2015 10:27 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 10:27 PM (IST)

महराजगंज:

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फरेंदा थाना क्षेत्र के परिवाद के एक मामले अवैध अल्ट्रासाउंड चलाने के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने अवैध अल्ट्रा साउंड संचालक को एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से की सजा से दंडित किया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी एसडीएम विजय नरायन पांडेय फरेंदा सूचना मिलने पर जनवरी 2013 में आपने साथ सीओ फरेंदा रमाशंकर पांडेय, एसआइ भरत यादव व एसपीओ एस.के. सिंह की टीम के साथ वनकटी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां एक व्यक्ति द्वारा अवैध अल्ट्रा साउंड चलाने का मामला मिला। जिसे अभियुक्त दिनेश कुमार अग्निहोत्री पुत्र प्रकाश नरायन चला रहा था। उसे एक्सरे मशीन व अल्ट्रा साउंड का लाइसेंस मांगा गया तो नहीं दिखाया। परिवादी एसडीएम फरेंदा ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत परिवाद दाखिल कर धारा 200 के अंतर्गत स्वयं का बयान कराया, तथा धारा 244 के अंतर्गत स्वयं के साथ सीओ फरेंदा रमाशंकर पांडेय, उपनिरीक्षक भरत यादव, एसपीओ एस.के. सिंह का बयान दर्ज हुआ। सभी साथियों ने परिवाद का समर्थन किया। सहायक अभियोजन अधिकारी एस.के. पाठक ने न्यायालय में जोरदार बहस कर समाज विरोधी अपराध के लिए सजा की मांग की। सीजेएम प्रमोद कुमार चतुर्थ ने अभियुक्त दिनेश कुमार अग्निहोत्री को धारा 3/23 पीसीपीएनडीपी एक्ट में दोषी पाते हुए उसे एक वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।


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