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पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

,महराजगंज: जनपद के थाना श्यामदेउरवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा बेलराई में 2006 में मिट्टी का तेल गि

By Edited By: Published: Thu, 18 Dec 2014 10:37 PM (IST)Updated: Thu, 18 Dec 2014 10:37 PM (IST)
पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

,महराजगंज:

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जनपद के थाना श्यामदेउरवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा बेलराई में 2006 में मिट्टी का तेल गिराकर अपनी पत्‍‌नी को जलाकर मार डालने के आरोपी पति विक्रम प्रसाद को दोषी पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश चतुर्थ देवेंद्र सिंह ने धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन सश्रम कारावास के साथ ही साथ बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं सास सिमिरता देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।

प्राप्त विवरण के अनुसार वादी मुकदमा झीनक पुत्र सोमई निवासी कल्यानपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर ने थाना श्यामदेउरवा में प्र.सू. दर्ज कराया कि वह अपनी पुत्री शांति देवी का विवाह विक्रम प्रसाद पुत्र कोइल निवासी बेलराई थाना श्यामदेउरवा के साथ किया था। दहेज में दस हजार की बात को लेकर 20 मार्च 2006 की रात्रि में विक्रम व सिमिरता पत्नी कोइल ने जलाकर मरणासन्न अवस्था में मेडिकल कालेज गोरखपुर में भर्ती कराकर फरार हो गये थे। जहां इलाज के दौरान 24 मार्च 2006 को शांति की मृत्यु हो गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जहां मुकदमे का विचारण एसटी संख्या 90-2006 के तहत प्रारंभ हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मिथिलेश कुमार पांडेय ने बीस गवाहों को परीक्षित कराकर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा अपने 109 पृष्ठीय विस्तृत फैसले में उक्त सजा सुनाई है। साथ ही साथ वादी मुकदमा झीनक एवं देवीलाल को न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देने के मामले में अलग से मुकदमा चलाये जाने का आदेश भी पारित किया गया है। वहीं क्षतिपूर्ति के लिए मृतका का कोई वारिस नहीं पाया गया। साथ ही साथ मृतका की सास सिमिरता देवी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है।


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