बीमा कंपनी को 32 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश
महराजगंज : उपभोक्ता फोरम ने इफ्को टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपन को आदेश दिया कि वाहन स्वामी को 32 हजा
By Edited By: Published: Wed, 22 Oct 2014 12:23 AM (IST)Updated: Wed, 22 Oct 2014 12:23 AM (IST)
महराजगंज : उपभोक्ता फोरम ने इफ्को टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपन को आदेश दिया कि वाहन स्वामी को 32 हजार रुपए 45 दिन में भुगतान करे। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने पर बीमा कंपनी को 12 फीसद ब्याज देना पड़ेगा।
फोरम के अध्यक्ष श्री नरायन उपाध्याय ने यह फैसला राकेश सिंह निवासी बैजूडेहरा की ओर से दाखिल वाद पर सुनाया। राकेश ने वाद दाखिल किया था कि चोरी गई मोटर साइकिल के बीमे की रकम बीमा कंपनी नहीं दे रही है।
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