संगीत सोम और सुरेश राणा को बुंदेलखंड की जेलों में भेजने पर जवाब-तलब
लखनऊ। भाजपा के सरधना विधायक संगीत सोम और थानाभवन के विधायक सुरेश राणा को मुजफ्फरनगर जेल से
लखनऊ। भाजपा के सरधना विधायक संगीत सोम और थानाभवन के विधायक सुरेश राणा को मुजफ्फरनगर जेल से उरई और बांदा जेल भेजने के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट ने जेलर से जवाब तलब किया है। संगीत सोम मामले में जेलर कोर्ट में पेश हुए। विधायकों के वकीलों ने इसे सरकार की मनमानी और नियम विरुद्ध बताया।
शनिवार को विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन के आदेश पर उन्हें मुजफ्फरनगर से उरई जेल भेज दिया गया था। उनके अधिवक्ता अनिल जिंदल ने एसीजेएम सुंदर लाल की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गुरुवार को भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता अनिल जिंदल ने अदालत में कहा कि आरोपी संगीत सोम को बिना इजाजत के मुजफ्फरनगर जेल से उरई जेल भेज दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
कोर्ट में पेश हुए जेलर ने कहा कि शासन से रिपोर्ट आते ही कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। जेलर ने जवाब के लिए कोर्ट से 20 दिन की मोहलत मांगी। कोर्ट ने मोहलत देने की अर्जी पर फैसला देने के लिए शुक्रवार का समय नियत किया है।
उधर एसीजेएम कोर्ट में आरोपी विधायक सुरेश राणा के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने अर्जी देकर कहा कि बिना न्यायिक आदेश के मुलजिम सुरेश राणा को मुजफ्फरनगर जेल से बांदा भेज दिया गया। मुलजिम बीमार है और परिवार वाले परेशान हैं। कोर्ट ने इस मामले मे भी जेलर से रिपोर्ट मांगी है।
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