रेलवे आरक्षण फार्म में ट्रान्सजेन्डर का भी हो कालम : हाईकोर्ट
वायु यात्रा, रेलवे यात्रा व रोडवेज यात्रा टिकट लेने में फार्म भरते समय आवेदन में पुरुष-स्त्री के अलावा ट्रान्सजेन्डर का कालम भी बनाये जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर केन्द्र
इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रान्सजेन्डर के लिए वायु यात्रा, रेलवे यात्रा व रोडवेज यात्रा टिकट लेने में फार्म भरते समय आवेदन में पुरुष-स्त्री के अलावा ट्रान्सजेन्डर का कालम भी बनाये जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर केन्द्र व रेलवे, एयरवेज विभाग से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई सितम्बर माह में होगी।
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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके शुक्ला तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने अधिवक्ता उर्वशी जैन की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि ई. टिकट बुक करते समय या सीधे काउन्टर से टिकट लेते समय फार्म में स्त्री-पुरुष के अलावा अन्य कालम नहीं होता। इसके चलते ट्रान्सजेन्डर के लोगों को दोनों ही कालम में से एक चुनने को विवश होना पड़ता है।
ट्रान्सजेन्डर के लिए फार्म में अलग से कालम न रखना अनुच्छेद 14, 15, 19 व 21 के मूल अधिकारों का हनन होता है। कोर्ट ने याचिका में उठाये गये मुद्दों को गंभीर माना है। याचिका में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग, रोड ट्रान्सपोर्ट व हाईवेज विभाग तथा रेल मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है।