चुनाव आयोग के निर्देश पर आजम पर और कसा शिकंजा
लखनऊ। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद आखिर पुलिस-प्रशासन ने आजम खां पर शिकंजा कस दिया। बिजन
लखनऊ। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद आखिर पुलिस-प्रशासन ने आजम खां पर शिकंजा कस दिया। बिजनौर के अफजलगढ़ में जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
11 अप्रैल को प्रदेश के कबीना मंत्री आजम खां की नगीना लोकसभा क्षेत्र के नहटौर में जनसभा थी। यहां पर आजम खां ने धर्म के आधार पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की। यही नहीं मोदी के साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी जमकर भड़ास निकाली। आयोग के निर्देश पर रविवार को आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इससे पहले उन्होंने मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अफजलगढ़ में आयोजित जनसभा में भी संजय गांधी और इंदिरा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। उनकी मौत को अल्लाह द्वारा दिया गया दंड बताया था। इस मामले में भी प्रशासन ने खामोशी साधे रखी। हालांकि सोमवार को अफजलगढ़ में भी आजम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
शुरुआत में खामोशी
नहटौर और अफजलगढ़ में आपत्तिजनक टिप्पणी, भीड़ को भड़काने का प्रयास और माहौल में जहर खोलने वाले आजम पर आखिर आयोग ने सख्ती कर दी। सवाल उठता है कि आयोग के पहरेदार स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने 72 घंटे तक खामोशी क्यों साधे रखी। यही नहीं नहटौर कोतवाल रविंद्र प्रताप ने तो सभा के बाद स्पष्ट कह दिया था कि सीडी में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, इसलिए मुकदमे का सवाल ही नहीं उठता लेकिन फिर चौबीस घंटे बाद उसी सीडी के आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया। यही नहीं अफजलगढ़ पुलिस ने भी यही किया। 96 घंटे की खामोशी के बाद आखिर यहां पर मुकदमा दर्ज कराया गया। एसडीएम नगीना श्रीराम सचान ने आइपीसी की धारा 153 ए, 153 बी, 505 व 125 जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।