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एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन को शीर्ष कोर्ट में सुनवाई आज

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद कर दिया था।

By Ashish MishraEdited By: Published: Wed, 26 Apr 2017 11:42 AM (IST)Updated: Wed, 26 Apr 2017 11:42 AM (IST)
एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन को शीर्ष कोर्ट में सुनवाई आज

इलाहाबाद (जेएनएन)। शिक्षामित्रों का समायोजन व बड़े पैमाने पर हुई शिक्षक भर्तियां बुधवार को कसौटी पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर बाद इन प्रकरणों पर सुनवाई होगी। इसमें एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन, 72825 शिक्षक भर्ती व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कई प्रकरण सुने जाएंगे। पिछले करीब एक वर्ष से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनवाई लगातार टल रही है। इससे दो लाख 75 हजार शिक्षकों की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पा रही है।

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सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

उसके बाद से अब तक आगे की सुनवाई नहीं हो सकी है। इसके साथ ही 72825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई है। साथ ही 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण आदि मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन हैं। इसी तरह 9770, 10800, 29334, 4280, 10 हजार, 15 हजार, 16448 व 3500 उर्दू भर्ती हो चुकी है। प्रकरण न्यायालय के आदेश पर निर्भर हैं।

इन मामलों की सुनवाई पहले सात फिर उसे बढ़ाकर 11 अप्रैल किया गया। शीर्ष कोर्ट में जस्टिस आदर्श गोयल व जस्टिस यूयू ललित की बेंच में इन मामलों की सुनवाई होनी थी, लेकिन बाद में तारीख 26 अप्रैल तय हो गई है। पहले इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस खानवेलकर कर रहे थे, लेकिन दोनों ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तब नई बेंच का गठन किया गया है। अब सभी की निगाहें न्यायालय के आदेश पर टिकी हैं। टीईटी मोर्चा के साथ ही दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी अपने-अपने बिंदु पर पैरवी कर रहे हैं।
 


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