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वरुण को नोटिस तामील के आदेश

लखनऊ। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामलों में भाजपा महा

By Edited By: Published: Tue, 01 Jul 2014 03:05 AM (IST)Updated: Mon, 30 Jun 2014 07:04 PM (IST)
वरुण को नोटिस तामील के आदेश

लखनऊ। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामलों में भाजपा महासचिव और सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी के विरुद्ध तीन अपीलों में सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी। पीलीभीत जनपद न्यायाधीश ने वरुण गांधी को नोटिस तामील न हो पाने पर फिर से नोटिस जारी कराने के आदेश जारी किए हैं।

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2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी के विरुद्घ थाना बरखेड़ा और सदर कोतवाली में भड़काऊ भाषण के मुकदमे दर्ज हुए थे। अवर न्यायालय ने सुनवाई के बाद पीलीभीत से तब सांसद रहे वरुण गांधी को साक्ष्य के अभाव में दोनों मामलों में क्रमश: पांच मार्च 2013 और 27 फरवरी 2013 को दोषमुक्त करार दिया था। अवर न्यायालय के निर्णयों के विरुद्घ थाना बरखेड़ा के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मो. असद हयाद और राज्य सरकार की तरफ से दो तथा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कथित भड़काऊ भाषण मामले में राज्य सरकार की ओर से एक, कुल तीन अपीलें जनपद सत्र न्यायाधीश वीके मिश्रा के न्यायालय में दाखिल की गई थीं। अब तक नोटिस तामील न हो पाने पर जनपद न्यायाधीश ने तीनों अपीलों में एक बार फिर सुल्तानपुर के सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है साथ ही अब सुनवाई के लिए 31 जुलाई तय की है।


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