सपा विधायक समेत दो हजार के खिलाफ मामला दर्ज
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली के कांधला में कल बवाल के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधायक के खिलाफ रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने मुकदमा दर्ज किया है।
लख्रनऊ। दिल्ली से सहारनपुर ट्रेन में जा रहे जमातियों से मारपीट को लेकर शामली जिले के कांधला कस्बे में हिंसा, आगजनी और तोडफ़ोड़ के दौरान रेलवे संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में सपा विधायक नाहिद समेत दो हजार लोगों के खिलाफ कई धाराओं में शामली जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर तनाव और दहशत के बीच आज बाजार खुलने से हालात सामान्य होते दिखाई दिए। फिलहाल कांधला कस्बा संगीनों के साये में है।
घटनाक्रम के मुताबिक शुक्रवार शाम जमातियों से मारपीट को लेकर शनिवार को कांधला में अराजक हुई भीड़ ने जंगलराज कायम कर दिया था। बवाल के दौरान पथराव, फायङ्क्षरग व लाठीचार्ज हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मियों समेत दो दर्जन लोग घायल हुए थे। एक युवक भूरा को गोली भी लगी। इसके बाद भीड़ ने थाने पर धावा बोलकर वाहनों में तोडफ़ोड़ व आगजनी की। पुलिस और भीड़ ने फायङ्क्षरग भी की।
इस मामले में पुलिस ने पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम समेत पांच लोगों को नामजद करते हुए दो हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किए हैं। पर पुलिस ने लिखापढ़ी में सियासी लोगों की सीधे तौर पर नामजदगी दर्ज नहीं की। बल्कि थाने में तोडफ़ोड़ व आगजनी के दौरान विधायक नाहिद हसन व पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम ङ्क्षजदाबाद के नारे लगाने का जिक्र किया है। एसपी वीके मिश्रा ने बताया कि कस्बे में सुरक्षा के मददेनजर तीन कंपनी पीएसी, 100 कास्टेंबल, 20 दरोगा, दो सीओ तैनात किए गए हैं।
रेलवे को 30 हजार का नुकसान
शामली में आरपीएफ थाने पर सपा विधायक नाहिद हसन व दो हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ रेलवे परिचालन को बाधित करने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। रेलवे ने लगभग 30 हजार रुपये नुकसान का आंकलन किया है। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रकाश पांडा ने बताया कि आरपीएफ थाना शामली के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। बवाल से आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुई। सहायक सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को टीम गठित की गई है। दिल्ली से रेलवे की इंटेलीजेंस ब्यूरो की टीम भी पहुंच गई है।
जमानती धारा, तीन साल की सजा
आरपीएफ थाने पर रेलवे की जिस धारा 174 में मुकदमा दर्ज हुआ है, वह जमानती है और दोष सिद्ध होने पर अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।
कांधला में बवाल सुनियोजित : हरेंद्र
पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक हरेंद्र मलिक ने कहा है कि शामली के कांधला में बवाल सुनियोजित था। जमातियों से मारपीट बेहद निंदनीय है, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कस्बे को रणभूमि बना दिया। इसके लिए प्रशासन भी बराबर का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ङ्क्षहदू-मुस्लिम समाज के लोग शीघ्र ही घटना की सही जांच व बवाल में शामिल नेताओं को नामजद करने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। पत्रकारों से पूर्व सांसद ने कहा कि जमातियों के साथ घटना बड़ौत के पास हुई। न ही आरोपी कांधला में उतरे। पीडि़त जमाती सहारनपुर जा रहे थे। उन्हें टे्रन से उतारकर कस्बे में लाया गया। इसके बाद रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी देना सब कुछ सुनियोजित है। इसी के तहत धर्म स्थल पर पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि बढ़ती गुंडागर्दी के कारण शरीफ लोग शहर से पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ नेताओं को नामजद कर औपचारिकता पूरी कर ली, जबकि कई चेहरे पुलिस ने लिखापढ़ी में नहीं लिए।