मुख्यमंत्री का आदेशः धार्मिक स्थलों पर शराब बंदी सख्ती से लागू हो
मुख्यमंत्री ने वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख नैमिषारण्य, पीरान कलियर, देवा शरीफ व देवबंद के धार्मिक स्थलों में पूर्ण मद्यनिषेध सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 8,544 शराब दुकानों को शहर में बस्तियों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और चिकित्सालयों से निर्धारित दूरी पर ही स्थापित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख नैमिषारण्य, पीरान कलियर, देवा शरीफ व देवबंद के धार्मिक स्थलों में पूर्ण मद्यनिषेध सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
शास्त्री भवन में आबकारी विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करने की चेतावनी भी दी। योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, श्रीकृष्ण जन्मस्थल मथुरा और इलाहाबाद में संगम के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि के भीतर शराब की बिक्री पर पाबंदी सख्ती से लागू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए नई आबकारी नीति बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता से आरंभ की जाए। वहीं मादक पदार्थों पर नियमानुसार होलोग्राम लगाने का कड़ाई से पालन करने को कहा।
उन्होंने अवैध शराब बनाने व उसकी तस्करी करने वालों पर सख्ती करने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 के लिए शीरा नीति बनाने को कार्ययोजना की तैयारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि आबकारी लाइसेंस बनाने के लिए अन्य प्रदेशों की नीतियों का अध्ययन कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शराब की तस्करी रोकने के साथ ही नकली व जहरीली शराब की बिक्री रोकने की कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाए। किसी भी स्थान पर जहरीली शराब की कतई बिक्री न होने पाए।