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बजरंग दल के नगर संयोजक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

बजरंगदल के फैजाबाद नगर संयोजक महेश मिश्रा को आज सुबह पुलिस ने सीजेएम् कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

By Ashish MishraEdited By: Published: Thu, 26 May 2016 01:51 PM (IST)Updated: Thu, 26 May 2016 09:18 PM (IST)
बजरंग दल के नगर संयोजक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

लखनऊ। फैजाबाद बजरंग दल के जिला संयोजक महेश मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। कड़ी सुरक्षा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवींद्र गुप्त के समक्ष रिमांड के लिए पेश कि गए जिला संयोजक को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

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कारसेवकपुरम में बजरंग दल के शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ मुकाबिल होने की प्रस्तुति करते हुए आतंकवादियों को टोपी पहने हुए दिखाए जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद बजरंग दल के जिला संयोजक महेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। गुरुवार को महेश मिश्र की जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भारी भीड़ जुटी। आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि बजरंग दल का प्रशिक्षण स्थल सार्वजनिक स्थल न होकर कारसेवकपुरम था। इसका कोई प्रसारण या प्रदर्शन नहीं किया गया। प्राथमिकी घटना के आधार पर नहीं बल्कि वीडियो क्लिप के आधार पर दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस वीडियो क्लिप की जांच तक नहीं कराई। रिपोर्ट के वादी नयाघाट पुलिस चौकी के दारोगा ने अभियुक्तों में बजरंग दल के पदाधिकारियों का होना कहा है, पर किसी पदाधिकारी का नाम नहीं है, महेश मिश्र नामजद नहीं हैं। यह भी कहा गया कि इस घटना से न तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा और न ही ऐसा कोई कृत्य किया गया। संबंधित मामले में तीन साल की सजा का ही प्राविधान है। अभियोजन पक्ष की ओर से जमाल अहमद ने वकालतनामा पेश कर जमानत अर्जी के विरोध के लिए बहस की इजाजत अदालत से मांगी। आरोपी पक्ष की ओर से यह कह कर आपत्ति की गई कि दूसरा पक्ष मामले में पक्षकार नहीं है। अदालत ने जमाल अहमद से उनकी स्थिति के बारे में पूछा। एक अन्य अधिवक्ता मोहम्मद नदीम सिद्दीकी का भी वकालतनामा पेश किया गया, लेकिन वह बहस के लिए पेश नहीं हुए। सीजेएम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब आरोपी की ओर से सत्र न्यायालय में फिर से जमानत अर्जी पेश करनी होगी।

पुलिस कार्रवाई पर भड़के संत

शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा एवं बजरंगदल के जिला संयोजक महेश मिश्र की गिरफ्तारी पर संतों ने आक्रोश जताया है। मणिरामदास जी की छावनी के उत्तराधिकारी महंत एवं विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य कमलनयनदास ने कहा, बजरंग दल जैसे संगठन की उत्पत्ति संतों के मार्गदर्शन में हुई है। यह संगठन कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता, जिससे राष्ट्र और समाज की भावनाएं आहत हों। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उत्पीडऩ कर सरकार और प्रशासन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जिसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा।


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