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Criminal Contempt: अमनमणि ने भरी अदालत में पैरोकार को धमकाया

उत्तर के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि और उसके दो साथियों ने इलाहाबाद के कोर्टरूम में ही शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी।

By Nawal MishraEdited By: Published: Thu, 26 May 2016 07:15 PM (IST)Updated: Thu, 26 May 2016 09:39 PM (IST)
Criminal Contempt: अमनमणि ने भरी अदालत में पैरोकार को धमकाया

लखनऊ। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने आज मुकदमे की पैरवी में आये विपक्षी पार्टी के पैरोकार को धमकी दे दी। इस दुस्साहस पर इलाहाबाद में अदालत में मौजूद वकील और वादकारी हतप्रभ रह गए। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अमनमणि के खिलाफ आपराधिक अवमानना की नोटिस जारी की है। एसपी महराजगंज को निर्देश दिया गया है कि वह छह जुलाई को अमनमणि को अदालत में पेश करें।

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महराजगंज की दुर्गा आयल मिल, नौतनवा से अमनमणि का किरायेदारी का विवाद चल रहा है। कोर्ट ने अमनमणि को कंपनी परिसर खाली करने का आदेश दिया था। इसका पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। गुरुवार को एसडीएम महराजगंज कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने आए थे। अमनमणि भी अपने कुछ साथियों को लेकर अदालत पहुंचा था। आरोप है कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होते ही जैसे ही लोग बाहर निकलने लगे, विपक्षी के पैरोकार अब्दुर्रहमान उर्फ साजिद को अमनमणि ने रोककर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी और अपने साथियों को पहचनवाया भी कि यही है। साजिद के अधिवक्ता राकेश कुमार गुप्ता ने तत्काल इसकी शिकायत अदालत से की। भरी अदालत में वादकारी को धमकाना आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी की है। साजिद का कहना है कि कुछ दिन पहले उसकी गाड़ी में टक्कर मारकर उसे मारने की कोशिश भी की गई थी।


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