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छोटे इमामबाड़े का ताला क्यों नहीं खुला : हाईकोर्ट

छोटे इमामबाड़े का ताला अदालती आदेश के बावजूद न खुलने पर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जिलाधिकारी लखनऊ से इसका कारण पूछा है। पीठ ने जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है।

By Ashish MishraEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2015 10:45 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2015 10:47 PM (IST)
छोटे इमामबाड़े का ताला क्यों नहीं खुला : हाईकोर्ट

लखनऊ। छोटे इमामबाड़े का ताला अदालती आदेश के बावजूद न खुलने पर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जिलाधिकारी लखनऊ से इसका कारण पूछा है। पीठ ने जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है और यह बताया जाए कि ऐसे हालात बने कैसे। न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश मर्सरत हुसैन की ओर से दायर याचिका पर दिया।

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अदालत ने बड़ा इमामबाड़ा व छोटा इमामबाड़ा आम जनता के लिए खोले जाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि बड़े इमामबाड़े का ताला खोला दिया गया है जबकि छोटे इमामबाड़े का ताला खोला नहीं जा सका है। याची ने आरोप लगाया गया कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन हैं, वह किसी की निजी संपत्ति नहीं है और देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटन स्थल है। याचिकाकर्ता ने कहा कि एक संप्रदाय के धर्मगुरु की शह पर ताला बंद किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।


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